ITR filing Deadline Extend: टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी खबर, आयकर विभाग ने बढ़ाई ITR रिटर्न फाइल करने की तारीख, अब इस दिन तक कर सकेंगे दाखिल
टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी खबर, आयकर विभाग ने बढ़ाई ITR रिटर्न फाइल करने की तारीख, Income Tax Department has extended the last date for filing ITR from July 31 to September 15
ITR filing Deadline Extend: Image Source- IBC24 Archive
- अब 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं फाइल।
- उन करदाताओं को राहत, जिन्हें अकाउंट ऑडिट नहीं कराना होता।
- सिस्टम अपग्रेड और उपयोगकर्ता सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्णय।
नई दिल्ली: ITR filing Deadline Extend: आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जिन व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना होता है।
ITR filing Deadline Extend: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा, अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों तथा आकलन वर्ष 2025-26 के लिए प्रणाली की तैयारी एवं आईटीआर सुविधाओं के जारी होने के लिए आवश्यक समय को देखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ा दी गई है।
सीबीडीटी ने कहा, ‘‘ करदाताओं के लिए दस्तावेज दाखिल करने के अनुभव को सुचारू एवं सुविधाजनक बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि जो मूल रूप से 31 जुलाई थी उसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।’’
Kind Attention Taxpayers!
CBDT has decided to extend the due date of filing of ITRs, which are due for filing by 31st July 2025, to 15th September 2025
This extension will provide more time due to significant revisions in ITR forms, system development needs, and TDS credit… pic.twitter.com/MggvjvEiOP
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 27, 2025

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