पायलट प्रशिक्षण में कथित खामियों के लिए डीजीसीए के जुर्माने के खिलाफ इंडिगो की अपील खारिज

पायलट प्रशिक्षण में कथित खामियों के लिए डीजीसीए के जुर्माने के खिलाफ इंडिगो की अपील खारिज

पायलट प्रशिक्षण में कथित खामियों के लिए डीजीसीए के जुर्माने के खिलाफ इंडिगो की अपील खारिज
Modified Date: January 9, 2026 / 07:21 pm IST
Published Date: January 9, 2026 7:21 pm IST

नयी दिल्ली, नौ जनवरी (भाषा) इंडिगो ने शुक्रवार को कहा कि एक अपीलीय प्राधिकरण ने विमानन नियामक डीजीसीए द्वारा एयरलाइन के दो वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए जुर्माने के खिलाफ उसकी अपील को खारिज कर दिया है। यह जुर्माना कुछ हवाई अड्डों पर पायलट प्रशिक्षण के लिए योग्य सिमुलेटर का इस्तेमाल करने में कथित विफलता के लिए लगाया गया था।

पिछले साल सितंबर में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के निदेशक उड़ान परिचालन और निदेशक प्रशिक्षण पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

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डीजीसीए अपीलीय प्राधिकरण ने सात जनवरी के एक आदेश में इस अपील को खारिज कर दिया है।

इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने बीएसई को बताया, ”इस मामले का निपटारा कंपनी के निदेशक उड़ान परिचालन और निदेशक प्रशिक्षण पर 20-20 लाख रुपये के जुर्माने को बहाल करते हुए किया गया है।”

नियामक ने यह जुर्माना ‘श्रेणी सी’ के हवाई अड्डों पर पायलट प्रशिक्षण के लिए योग्य सिमुलेटर का उपयोग करने में एयरलाइन की कथित विफलता के कारण लगाया था।

आमतौर पर, पायलटों को ‘श्रेणी सी’ के हवाई अड्डों से उड़ानों के संचालन के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां परिचालन संबंधी चुनौतियां हो सकती हैं।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण


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