कर्नाटक सरकार ने उबर के परिवहन ‘एग्रीगेटर’ लाइसेंस का नवीनीकरण किया

कर्नाटक सरकार ने उबर के परिवहन ‘एग्रीगेटर’ लाइसेंस का नवीनीकरण किया

कर्नाटक सरकार ने उबर के परिवहन ‘एग्रीगेटर’ लाइसेंस का नवीनीकरण किया
Modified Date: March 3, 2026 / 10:08 pm IST
Published Date: March 3, 2026 10:08 pm IST

नयी दिल्ली, तीन मार्च (भाषा) कर्नाटक सरकार ने उबर के परिवहन ‘एग्रीगेटर’ लाइसेंस का 30 दिसंबर, 2026 तक के लिए नवीनीकरण कर दिया है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मांग-आधारित सवारी उपलब्ध कराने का कंपनी का परमिट दिसंबर 2021 में समाप्त हो गया था और सभी सवारी सेवा प्रदाता नवीनीकरण हेतु राज्य सरकार के साथ वार्ता कर रहे थे। हालांकि, ये ‘एग्रीगेटर’ इस अवधि के दौरान भी राज्य में अपना परिचालन जारी रखे हुए थे।

उबर के प्रवक्ता ने बताया कि कर्नाटक राज्य परिवहन प्राधिकरण (केएसटीए) ने ‘कर्नाटक मांग-आधारित परिवहन एग्रीगेटर नियम, 2016’ के अंतर्गत परिवहन एग्रीगेटर लाइसेंस को 31 दिसंबर, 2021 से 30 दिसंबर, 2026 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया है।

इस अनुमति में दुपहिया आधारित सवारी सेवाएं शामिल नहीं हैं।

भाषा सुमित रमण

रमण


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