नयी दिल्ली, छह जुलाई (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) को सभी प्रकार के साइबर हमलों, खतरों और उल्लंघनों की सूचना इनका पता लगने के छह घंटे के अंदर देने को कहा है।
सेबी के मंगलवार को जारी परिपत्र के अनुसार, इस तरह के मामलों की जानकारी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) को भी सीईआरटी-इन द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के तहत देनी होगी।
इसके अलावा केआरए को इस तरह के मामलों के बारे में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) को भी सूचित करना होगा।
नियामक ने कहा, ‘‘सभी साइबर हमलों, खतरों और उल्लंघनों के बारे में केआरए को छह घंटे में सूचित करना होगा।’’
शेयर ब्रोकरों तथा डिपॉजिटरी भागीदारों को तिमाही रिपोर्ट में साइबर हमलों, जोखिमों और उल्लंघनों की जानकारी देनी होगी और यह बताना होगा कि इससे निपटने के क्या उपाय किए गए। यह रिपोर्ट सेबी को प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 15 दिन के अंदर देनी होगी।
सेबी के पास यह सूचना एक ई-मेल आईडी के जरिये दी जाएगी। नियामक ने पिछले महीने शेयर ब्रोकरों और डिपॉजिटरी भागीदारों के लिए भी इसी तरह के निर्देश जारी किए थे।
भाषा अजय अजय रमण
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