श्रम मंत्रालय ने चार संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप दिया, शीघ्र वास्तविकता बनेंगे सुधार

श्रम मंत्रालय ने चार संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप दिया, शीघ्र वास्तविकता बनेंगे सुधार

श्रम मंत्रालय ने चार संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप दिया, शीघ्र वास्तविकता बनेंगे सुधार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:52 pm IST
Published Date: February 14, 2021 1:24 pm IST

नयी दिल्ली, 14 फरवरी (भाषा) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने चार श्रम संहिता के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। इससे जल्द ही क्रियान्वयन में लाये जाने के लिये इनकी अधिसूचना जारी कर सुधारों को वास्तविकता में बदलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा एवं व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य व काम करने की स्थिति (ओएसएच) पर चार व्यापक संहिताएं पहले ही राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद अधिसूचित किये जा चुके हैं। लेकिन इन चार संहिताओं को लागू करने के लिये नियमों को अधिसूचित करने की आवश्यकता है। अब मंत्रालय ने चार संहिताओं के मसौदा नियमों पर परामर्श की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हमने चार श्रम संहिता को लागू करने के लिये आवश्यक नियमों को अंतिम रूप दिया है। हम इन नियमों को अधिसूचित करने के लिये तैयार हैं। राज्य चार संहिताओं के तहत नियमों को मजबूत करने के लिये अपना काम कर रहे हैं। संसद ने वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा व व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य व काम करने की स्थिति (ओएसएच) पर चार व्यापक संहिताओं को पारित किया था, जो अंतत: 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को तार्किक बनायेंगे।’’

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संसद ने वेतन पर संहिता को 2019 में पारित किया था, जबकि अन्य तीन संहिताओं को दोनों सदनों से 2020 में मंजूरी मिली।

मंत्रालय एक बार में सभी चार संहिताओं को लागू करना चाहता है।

भाषा सुमन

सुमन


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