एनसीएलएटी ने विंड वर्ल्ड के लिए सुरक्षा गठजोड़ की बोली वापस लेने की अनुमति के फैसले को खारिज किया

एनसीएलएटी ने विंड वर्ल्ड के लिए सुरक्षा गठजोड़ की बोली वापस लेने की अनुमति के फैसले को खारिज किया

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  • Publish Date - September 21, 2021 / 11:37 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:05 PM IST

नयी दिल्ली, 21 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज के बोझ से दबी विंड वर्ल्ड (इंडिया) लि. के मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के फैसले को खारिज कर दिया है। एनसीएलटी ने विंड वर्ल्ड के सफल बोलीदाताओं को ऋणदाताओं की मंजूरी के बाद भी बोली वापस लेने की अनुमति दी थी।

एनसीएलएटी के कार्यवाहक चेयरमैन न्यायमूर्ति ए आई एस चीमा की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले को दोबारा एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ को वापस भेज दिया है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने एनसीएलटी को सुरक्षा समूह के गठजोड़ द्वारा जमा कराई गई बोली पर एक माह में फैसला करने का निर्देश दिया है। बोलीदाताओं के गठजोड़ में सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन लि., लक्षद्वीप इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस तथा सुरक्षा रियल्टी शामिल हैं।

एनसीएलएटी ने कहा, ‘‘यह मामला न्यायिक प्राधिकरण (एनसीएलटी) के पास वापस भेजा जा रहा है।’’

अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी निर्देश दिया कि सफल समाधान आवेदक और संबंधित बैंक को प्रदर्शन बैंक गारंटी (75 करोड़ रुपये) तक तब बैंक गारंटी को बनाये रखना होगा और यह को न्यायिक प्राधिकरण का निर्णय आने पर निर्भर होगा।

इससे पहले गठजोड़ ने विंड वर्ल्ड (इंडिया) लि. के लिए बोली लगाई थी। रिपोर्टों के अनुसार विंड वर्ल्ड पर ऋणदाताओं का करीब 4,700 करोड़ रुपये का बकाया है।

गठजोड़ की बोली को ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने मंजूरी दी थी और इसे समाधान पेशेवर की मंजूरी के लिए एनसीएलटी के समक्ष रखा गया था।

हालांकि, बाद में सुरक्षा गठजोड़ ने एनसीएलटी के समक्ष आवेदन कर अपनी सामधान योजना को वापस लेने का आग्रह किया। एनसीएलटी ने आठ सितंबर, 2020 को अपने आदेश में गठजोड़ को न केवल बोली वापस लेने की अनुमति दे दी बल्कि गठजोड़ द्वारा दी गई प्रदर्शन बैंक गारंटी को भी लौटाने का निर्देश दिया।

भाषा अजय

अजय महाबीर

महाबीर