एनजीटी ने बिल्डर की अपील पर सीएक्यूएम से जवाब मांगा

एनजीटी ने बिल्डर की अपील पर सीएक्यूएम से जवाब मांगा

एनजीटी ने बिल्डर की अपील पर सीएक्यूएम से जवाब मांगा
Modified Date: July 8, 2026 / 07:05 pm IST
Published Date: July 8, 2026 7:05 pm IST

नयी दिल्ली, आठ जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरियाणा स्थित एक निर्माण कंपनी की अपील पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है।

एनजीटी रामकृष्णा बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कंपनी ने सीएक्यूएम की तरफ से 30 अप्रैल को जारी बंदी नोटिस को चुनौती दी हुई है।

एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने छह जुलाई के आदेश में कहा कि निर्माण कंपनी के वकील ने दलील दी कि इस नोटिस को पहले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, लेकिन तीन जून को वापस ले लिया गया था।

अधिकरण ने कहा कि उच्च न्यायालय ने बिजली आपूर्ति काटने पर 15 दिन की अंतरिम राहत दी थी। इस पर कंपनी के वकील ने कहा कि यह राहत अब समाप्त हो चुकी है और बिजली कनेक्शन काट दिया गया है।

इस पर अधिकरण ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इस मामले में प्रतिवादी पक्षों में सीएक्यूएम, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड शामिल हैं।

अधिकरण ने दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

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