कॉरपोरेट प्रशासन प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जीआरएसई को एनएसई, बीएसई से नोटिस

कॉरपोरेट प्रशासन प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जीआरएसई को एनएसई, बीएसई से नोटिस

  •  
  • Publish Date - November 29, 2025 / 05:28 PM IST,
    Updated On - November 29, 2025 / 05:28 PM IST

कोलकाता, 29 नवंबर (भाषा) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) को शनिवार को बताया कि उसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई से नोटिस मिला है। ये नोटिस 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही में सेबी के सूचीबद्धता नियमों के तहत कंपनी प्रशासन के कई प्रावधानों का पालन न करने के कारण मिला है।

शेयर बाजार को दी जानकारी में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने कहा कि दोनों शेयर बाजारों ने विनियम 17(1), 18(1) तथा 19(1)/19(2) के उल्लंघन को चिह्नित किया है।

इन उल्लंघनों में स्वतंत्र निदेशकों (महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) की अनिवार्य उपस्थिति, लेखा परीक्षा समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन से जुड़े नियम शामिल हैं।

कंपनी ने कहा कि इन उल्लंघनों के लिए एनएसई और बीएसई ने अलग-अलग 9,77,040 रुपये (जीएसटी सहित) का जुर्माना लगाया है।

जीआरएसई ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि चूंकि वह रक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसलिए निदेशक मंडल में नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेश से की जाती हैं।

कंपनी ने कहा कि यह गैर-अनुपालन केवल इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने आवश्यक निदेशकों की नियुक्ति नहीं की, जो कंपनी के नियंत्रण से परे है। जीआरएसई ने जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया है।

कंपनी ने कहा कि वह सेबी के कॉरपोरेट प्रशासन नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु सक्रिय रूप से अपने प्रर्वतक रक्षा मंत्रालय से संपर्क कर रही है।

भाषा योगेश पाण्डेय

पाण्डेय