प्रतिस्पर्धा कानून संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी |

प्रतिस्पर्धा कानून संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

प्रतिस्पर्धा कानून संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

:   Modified Date:  April 12, 2023 / 05:48 PM IST, Published Date : April 12, 2023/5:48 pm IST

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिस्पर्धा कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार ने नियामकीय निश्चितता सुनिश्चित करने और भरोसेमंद कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए कानून में बदलाव किए हैं।

प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन के विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के लगभग आठ महीने बाद तीन अप्रैल को संसद ने इसे मंजूरी दी थी। विधेयक को वित्त पर संसद की स्थायी समिति को भी भेजा गया था, जिसने पिछले साल 13 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की थी।

राज्यसभा ने तीन अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दी। दोनों सदनों ने बिना किसी चर्चा के कानून पारित कर दिया।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बुधवार को ट्वीट किया, ‘‘भारत की माननीय राष्ट्रपति ने प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 को मंजूरी दे दी है।’’

सीसीआई की कार्यवाहक चेयरपर्सन संगीता वर्मा ने कहा कि नया कानून नियामकीय निश्चितता सुनिश्चित करता है और भरोसे पर आधारित कारोबारी माहौल को बढ़ावा देता है।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

 

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