ढुलाई ट्रैक्टर के लिए वाहन की स्थिति की जानकारी देने वाला उपकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव

ढुलाई ट्रैक्टर के लिए वाहन की स्थिति की जानकारी देने वाला उपकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव

ढुलाई ट्रैक्टर के लिए वाहन की स्थिति की जानकारी देने वाला उपकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव
Modified Date: July 23, 2025 / 09:25 pm IST
Published Date: July 23, 2025 9:25 pm IST

नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सभी ढुलाई ट्रैक्टरों के लिए एक अक्टूबर, 2026 से वाहन की स्थिति की निगरानी करने वाला उपकरण (वीएलटीडी) लगाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना के मसौदे में मंत्रालय ने कहा कि वाहन स्थल निगरानी उपकरण (वीएलटीडी) को आरएफआईडी ट्रांसीवर के साथ एकीकृत किया जाएगा।

इसमें कहा गया, ‘‘एक अक्टूबर, 2026 को या उसके बाद, सभी ढुलाई ट्रैक्टर वाहन वीएलटीडी के साथ एआईएस -140 के अनुरूप होंगे।’’

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अधिसूचना ने आगे कहा कि ‘‘एक अप्रैल, 2027 को या उसके बाद, सभी ढुलाई ट्रैक्टर को एक इवेंट डेटा रिकॉर्डर (ईडीआर) से लैस किया जाएगा, जो महत्वपूर्ण वाहन डेटा को पकड़ने और संग्रहीत करने के लिए होगा।’’

मंत्रालय ने इस मसौदे पर टिप्पणी करने के लिए अंशधारकों को 30 दिन का समय दिया है।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय


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