पंजाब सरकार ने सोसाइटी पंजीकरण कानून में संशोधन करके व्यापक सुधार किए: मंत्री

पंजाब सरकार ने सोसाइटी पंजीकरण कानून में संशोधन करके व्यापक सुधार किए: मंत्री

पंजाब सरकार ने सोसाइटी पंजीकरण कानून में संशोधन करके व्यापक सुधार किए: मंत्री
Modified Date: November 28, 2025 / 09:49 pm IST
Published Date: November 28, 2025 9:49 pm IST

चंडीगढ़, 28 नवंबर (भाषा) पंजाब सरकार ने 1860 के सोसाइटी कानून में संशोधन करके व्यापक सुधार किए हैं ताकि राज्य में काम करने वाली सोसाइटी में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने शुक्रवार को यह बात कही।

उन्होंने कहा कि सोसाइटी पंजीकरण (पंजाब संशोधन) कानून, 2025 के जरिये किए गए व्यापक सुधारों से सोसाइटी, खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सामाजिक कल्याण और उपकार गतिविधियों में लगी सोसाइटी के लिए आधुनिक नियामक ढांचा तैयार किया है।

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एक आधिकारिक बयान में अरोड़ा के हवाले से कहा गया कि संशोधनों से सभी सोसाइटी एक समान और पारदर्शी व्यवस्था में आएंगी, जिससे सार्वजनिक धन और कर-मुक्त संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग सुनिश्चित होगा।

उन्होंने बताया कि अब पंजाब की सभी पंजीकृत सोसाइटी अनिवार्य रूप से सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में आएंगी, जिससे जनता की निगरानी, निर्णयों में पारदर्शिता और जनता का भरोसा बढ़ेगा।

पंजीयकों को अब सोसाइटीज से कोई भी जानकारी या रिकॉर्ड मांगने का अधिकार होगा ताकि कानून का पालन सुनिश्चित हो और धन के दुरुपयोग या घोषित उद्देश्यों से भटकाव रोका जा सके।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण


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