‘आडिट अनिवार्यता वाली इकाईयों की रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी से आगे बढ़ाने से इनकार’

‘आडिट अनिवार्यता वाली इकाईयों की रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी से आगे बढ़ाने से इनकार’

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:32 PM IST
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Published Date: January 11, 2021 6:39 pm IST
‘आडिट अनिवार्यता वाली इकाईयों की रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी से आगे बढ़ाने से इनकार’

नयी दिल्ली, 11 जनवरी (भाषा) वित्त मंत्रालय ने सोमवार को उन फर्मों अथवा व्यवसायों के लिये रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 फरवरी से आगे बढ़ाने की मांग को मानने से इनकार कर दिया जिनके खातों का आडिट जरूरी होता है।

सरकार ने पिछले माह व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया था जबकि कंपनियों के लिये 15 फरवरी अंतिम तिथि तय की गई।

आयकर विभाग ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है।

आयकर विभाग ने 30 दिसंबर 2020 को व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया था। वहीं आडिट मामलों की रिटर्न की तिथि को पहले के 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया। यह तीसरा मौका था जब आयकर विभाग ने तिथि को आगे बढ़ाया।

भाषा

महाबीर

महाबीर

 

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