नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने 14 साल पुराने सत्यम घोटाला मामले में तत्कालीन कंपनी के संस्थापक बी रामलिंगा राजू, चार व्यक्तियों और एक संस्था से 624 करोड़ रुपये की गैरकानूनी कमाई लौटाने को कहा है।
सेबी ने रामलिंगा राजू और रामा राजू को प्रतिभूति बाजारों से लगभग पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ये आदेश हालांकि दोनों व्यक्तियों की लंबित अपीलों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के अधीन होगा।
सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज में घोटाला सात जनवरी 2009 को उस समय सामने आया, जब कंपनी के तत्कालीन चेयरमैन रामलिंगा राजू ने कंपनी के खातों में हेरफेर करने की बात स्वीकार की।
सेबी की जांच से यह भी पता चला कि व्यक्तियों ने जनवरी 2001 से दिसंबर 2008 के दौरान कंपनी के शेयरों का सौदा किया। ये सौदे ऐसे वक्त में किए गए जब उनके पास कंपनी की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बारे में संवेदनशील जानकारी थी।
सेबी ने 30 नवंबर के आदेश में रामलिंगा राजू, रामा राजू, बी सूर्यनारायण राजू, वी श्रीनिवास, जी रामकृष्ण और एसआरएसआर होल्डिंग्स को कुल 624.09 करोड़ रुपये के गैरकानूनी लाभ को लौटाने का निर्देश दिया।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार इस राशि को ब्याज सहित लौटाना होगा।
भाषा पाण्डेय रमण
रमण
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