सेबी ने ब्रोकरों से ग्राहकों को महत्वपूर्ण नियम, शर्तों के बारे में जानकारी देने को कहा
सेबी ने ब्रोकरों से ग्राहकों को महत्वपूर्ण नियम, शर्तों के बारे में जानकारी देने को कहा
नयी दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को ब्रोकरों को महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तों के बारे में अपने ग्राहकों को बताने को कहा है। इस पहल का मकसद चीजों को समझने में आसान बनाना है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि शेयर बाजारों के अंतर्गत ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैन्डर्ड फोरम (आईएसएफ) सेबी की सलाह से सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें के क्रियान्वयन के लिये फॉर्म, संचार की प्रकृति, दस्तावेज का रूप और विस्तृत मानक एक जनवरी, 2024 तक प्रकाशित करेगा।
अगर आईएसएफ दस्तावेज को पूर्ण या आंशिक रूप से प्रकाशित करने में असमर्थ है, तो सेबी अपने विवेक पर उसी के संबंध में मानक प्रकाशित करेगा।
नये ग्राहकों को शामिल करने के मामले में बाजार प्रतिभागियों के कार्यान्वयन और अनुपालन की तारीख एक अप्रैल होगी। मौजूदा ग्राहकों के लिये एमआईटीसी एक जून तक ग्राहकों को ई-मेल या संचार के किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से सूचित करेगा।
भाषा रमण अजय
अजय

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