मनपसंद बेवरेजेज, तीन शीर्ष अधिकारियों पर सेबी ने लगाई तीन साल की पाबंदी

मनपसंद बेवरेजेज, तीन शीर्ष अधिकारियों पर सेबी ने लगाई तीन साल की पाबंदी

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  • Publish Date - May 1, 2024 / 03:30 PM IST,
    Updated On - May 1, 2024 / 03:30 PM IST

नयी दिल्ली, एक मई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने वित्तीय विवरण में गलतबयानी और हेराफेरी करने के लिए मनपसंद बेवरेजेज लिमिटेड (एमबीएल) और उसके तीन शीर्ष अधिकारियों को प्रतिभूति बाजार से तीन साल के लिए प्रतिबंधित करने के साथ उनपर कुल 68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने आदेश में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए एमबीएल के वित्तीय विवरणों में हेराफेरी की गई और गलत आंकड़े पेश किए गए थे।

सेबी की कार्रवाई शीतल पेय कंपनी मनपसंद बेवरेजेज के अलावा उसके प्रवर्तक, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) धीरेंद्र सिंह, कार्यकारी निदेशक अभिषेक सिंह और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) परेश ठक्कर के खिलाफ की गई है।

इसके साथ ही इन पर 17-17 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे 45 दिन के भीतर भुगतान करना होगा।

इसके साथ ही सभी आरोपियों को किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से भी पांच साल तक के लिए रोक दिया गया है।

इसके अलावा, कंपनी के पूर्व स्वतंत्र निदेशकों- मिलिंद बाबर एवं चिराग दोशी पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया जबकि वर्तमान स्वतंत्र निदेशकों- निशीष मोबार एवं भारती नाइक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय