सेबी ने अनधिकृत निवेश सलाह देने के लिए प्रॉफिट माउंट, राइट टार्गेट पर प्रतिबंध लगाया

सेबी ने अनधिकृत निवेश सलाह देने के लिए प्रॉफिट माउंट, राइट टार्गेट पर प्रतिबंध लगाया

सेबी ने अनधिकृत निवेश सलाह देने के लिए प्रॉफिट माउंट, राइट टार्गेट पर प्रतिबंध लगाया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:24 pm IST
Published Date: December 11, 2020 10:53 am IST

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) शेयर बाजार नियामक सेबी ने प्रॉफिट माउंट एडवाइजरी सर्विस और राइट टारगेट एडवाइजरी सर्विस को निवेशकों को अनधिकृत निवेश सलाह देने का दोषी पाया है और दोनों संस्थाओं पर पूंजी बाजारों में कामकाज करने से प्रतिबंध लगाया है।

सेबी ने प्रॉफिट माउंट के संचालकों और राइट टारगेट के साझेदारों को भी पूंजी बाजार में किसी गतिविधि से रोक दिया है।

इसके अलावा उन्हें अगले आदेश तक निवेश सलाह सेवाओं से भी प्रतिबंधित किया गया है।

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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को शिकायत मिली थी कि प्रॉफिट माउंट और राइट टारगेट अपंजीकृत संस्थाएं हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

सेबी ने अपनी जांच में पाया कि तमिलनाडु स्थित दोनों संस्थाएं बिना जरूरी पंजीकरण के निवेश सलाह, शेयर टिप्स दे रही थीं और प्रतिभूति बाजार में सौदा करने के लिए निवेशकों को प्रेरित कर रही थीं।

भाषा पाण्डेय मनोहर

मनोहर


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