सेबी ने डीएचएफएल के 12 प्रवर्तकों के खिलाफ पारित आदेश की पुष्टि की |

सेबी ने डीएचएफएल के 12 प्रवर्तकों के खिलाफ पारित आदेश की पुष्टि की

सेबी ने डीएचएफएल के 12 प्रवर्तकों के खिलाफ पारित आदेश की पुष्टि की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:45 PM IST, Published Date : October 22, 2021/11:07 pm IST

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को डीएचएफएल के बारह प्रवर्तकों के खिलाफ पारित आदेशों की पुष्टि की, जिसके चलते उन्हें प्रतिभूति बाजार में प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इस मामले में विस्तृत जांच लंबित है।

डीएचएफएल के ये प्रवर्तक – कपिल वधावन, धीरज वधावन, राकेश कुमार वधावन, सारंग वधावन, अरुणा वधावन, मालती वधावन, अनु एस वधावन, पूजा डी वधावन, वधावन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, वधावन कंसोलिडेटेड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, वधावन रिटेल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड और वधावन ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड हैं।

सेबी ने इन्हें सितंबर 2020 में पारित एक अंतरिम आदेश में प्रतिभूति बाजार में प्रतिबंधित कर दिया था और उन्हें किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के निदेशक या प्रमोटर के रूप में या सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ के साथ जुड़ने से भी रोक दिया था।

नियामक ने शुक्रवार को पारित अपने आदेश में कहा कि अंतरिम आदेश पारित होने के बाद लेनदेन ऑडिटर ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है और प्रारंभिक रिपोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि अंतिम रिपोर्ट में हुई।

सेबी ने कहा, ‘‘अंतिम रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डीएचएफएल ने कंपनी द्वारा दिए गए फर्जी ऋण से संबंधित खाता-बही की एक अलग प्रति भी तैयार की थी।’’

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)