सेबी ने डिबेंचर ट्रस्टी नियमों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई

सेबी ने डिबेंचर ट्रस्टी नियमों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई

सेबी ने डिबेंचर ट्रस्टी नियमों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई
Modified Date: June 30, 2026 / 06:33 pm IST
Published Date: June 30, 2026 6:33 pm IST

नयी दिल्ली, 30 जून (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने डिबेंचर ट्रस्टियों से जुड़े नियमों की पूरी समीक्षा करने और डिबेंचर धारकों के हितों की रक्षा में उनकी भूमिका को मजबूत करने के उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ कार्यसमूह बनाया है। इसकी अध्यक्षता सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य अनंत बरुआ करेंगे।

सेबी ने मंगलवार को बयान में कहा कि यह समिति ‘‘भारतीय ऋण बाजार में बदलते हालात और डिबेंचर धारकों के हितों की रक्षा में डिबेंचर ट्रस्टियों की बढ़ती अहमियत’’ को देखते हुए बनाया गई है।’’

इस कार्यसमूह के सह-अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार होंगे।

नियामक ने कहा कि सेबी (डिबेंचर ट्रस्टी) नियमन, 1993 के लागू होने के बाद से वित्तीय क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। इनमें दिवाला कानून, 2016 का लागू होना और कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में निवेशकों की बढ़ती भागीदारी शामिल है।

विशेषज्ञ समिति को डिबेंचर ट्रस्टियों से जुड़े मौजूदा नियमों की पूरी समीक्षा करने, बाजार में शामिल लोगों से मिले सुझावों और विचारों पर विचार करने और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए उनकी भूमिका को मजबूत करने के उपाय सुझाने का काम सौंपा गया है।

सेबी ने अंशधारकों से कहा है कि वे 15 जुलाई तक तय प्रारूप में अपने सुझाव जमा करें।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय


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