सेबी ने निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त करने के लिए नियम बनाए

सेबी ने निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त करने के लिए नियम बनाए

सेबी ने निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त करने के लिए नियम बनाए
Modified Date: August 18, 2023 / 10:33 pm IST
Published Date: August 18, 2023 10:33 pm IST

नयी दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त करने के लिए नियम बनाए हैं। इसके तहत संबद्ध इकाइयों को शिकायतों का निवारण 21 दिन के अंदर करना होगा।

प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों की बढ़ती भागीदारी के बीच नये नियम लाये गये हैं।

बृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, अब मर्चेंट बैंकर, डिबेंचर ट्रस्टी, किसी निर्गम के पंजीयक, शेयर ट्रांसफर एजेंट और ‘अपने ग्राहक को जानो’ पंजीकरण एजेंसी 21 दिनों के भीतर निवेशकों की शिकायतों का निवारण करेगी।

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ये नियम पोर्टफोलियो प्रबंधकों, निवेश सलाहकारों और अनुसंधान विश्लेषकों पर भी लागू होंगे।

सेबी निर्धारित समय के भीतर शिकायत निवारण प्रक्रिया को संभालने और निगरानी के लिए एक कॉरपोरेट निकाय को भी मान्यता दे सकता है।

भाषा अनुराग रमण

रमण


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