सेबी ने पूर्ववर्ती एस्सार स्टील पर खुलासा नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया

सेबी ने पूर्ववर्ती एस्सार स्टील पर खुलासा नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया

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  • Publish Date - March 28, 2022 / 10:25 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पूर्ववर्ती एस्सार स्टील इंडिया लि. (अब आर्सेलरमित्तल इंडिया प्राइवेट लि.) पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने से संबंधित खुलासा नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है।

हालांकि, कंपनी पर दो लाख रुपये का जुर्माना सेबी द्वारा उच्चतम न्यायालय में दाखिल कुछ मामलों में दिवाला प्रक्रिया से संबंधित अपीलों के नतीजों पर निर्भर करेगा।

सेबी ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की हैं। सैट ने अपने फैसले में व्यवस्था दी है कि नियामक उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, जिसके खिलाफ समाधान योजना को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

भाषा अजय अजय रमण

रमण