सेबी ने एमसीएक्स पर लगाया 25 लाख रुपये का जुर्माना

सेबी ने एमसीएक्स पर लगाया 25 लाख रुपये का जुर्माना

सेबी ने एमसीएक्स पर लगाया 25 लाख रुपये का जुर्माना
Modified Date: May 26, 2025 / 10:24 pm IST
Published Date: May 26, 2025 10:24 pm IST

नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए भुगतान के संबंध में अपर्याप्त खुलासे के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) पर सोमवार को 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना राशि 45 दिन के भीतर जमा कर दी जानी चाहिए।

यह मामला ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर अनुबंध के लिए 63 मून्स टेक्नोलॉजीज (पूर्व में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड) को किए गए भुगतान के संबंध में खुलासा चूक से संबंधित है।

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एमसीएक्स ने 2003 में 63 मून्स टेक्नोलॉजीज के साथ एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर अनुबंध किया था। उस समय 63 मून्स के ही पास एमसीएक्स का पूर्ण स्वामित्व था।

वर्ष 2020 में एमसीएक्स ने एक नए ट्रेडिंग मंच पर जाने का फैसला किया और इसका अनुबंध टीसीएस को दिया था। हालांकि, समय पर यह मंच नहीं शुरू हो पाने से एमसीएक्स ने 63 मून्स के साथ ही अधिक लागत पर सेवाओं का विस्तार करने का फैसला किया। हालांकि, उसने किए जा रहे उच्च भुगतानों का खुलासा नहीं किया।

सेबी ने अपने आदेश में कहा कि तीन तिमाहियों (अक्टूबर 2022-जून 2023) में यह भुगतान कुल 222 करोड़ रुपये है। यह राशि वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी के लाभ से लगभग दोगुनी थी, फिर भी इसका खुलासा जनवरी, 2023 में ही किया गया।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय


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