सेबी ने एसएमई कंपनी ड्रोनआचार्य, प्रवर्तकों पर दो साल का प्रतिबंध लगाया
सेबी ने एसएमई कंपनी ड्रोनआचार्य, प्रवर्तकों पर दो साल का प्रतिबंध लगाया
नयी दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से प्राप्त धन के दुरुपयोग और झूठे कॉरपोरेट घोषणाओं के लिए ड्रोनआचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड और इसके प्रवर्तक तथा अन्य संबंधित पक्षों को प्रतिभूति बाजार में दो साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया और कुल 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
नियामक ने ड्रोनआचार्य एरियल इनोवेशन (डीएआईएल) के प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक प्रतीक श्रीवास्तव तथा प्रवर्तक और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) निकिता श्रीवास्तव पर प्रत्येक को 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
इसके अलावा, सेबी ने डीएआईएल, इंस्टाफिन फाइनेंशियल एडवाइजर्स एलएलपी और संदीप घाटे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना, जबकि माइक्रो इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
सेबी ने कहा कि बीएसई एसएमई पर सूचीबद्ध होने के बाद, कंपनी और उसके प्रवर्तकों ने धोखाधड़ीपूर्ण और भ्रामक कॉरपोरेट घोषणाएं कीं, जिससे डीएआईएल के शेयरों में रुचि बढ़ी और शेयरों की मांग प्रभावित हुई। इसके अलावा, उन्होंने शेयर की गिरती कीमत को बनाए रखने का प्रयास किया ताकि पूर्व-आईपीओ निवेशक बेहतर कीमत पर बाहर निकल सकें।
नियामक ने देखा कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों ने राजस्व और मुनाफे को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया और शेयरों की कीमत को कृत्रिम रूप से बनाए रखा, जिससे पूर्व-आईपीओ निवेशक अपेक्षित कीमत पर बाहर निकल सके, जो सामान्य परिस्थितियों में मुश्किल था।
भाषा
योगेश रमण
रमण

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