फ्रंट-रनिंग मामले में सेबी का 11 पक्षों पर लगाया प्रतिबंध हटाने से इनकार
फ्रंट-रनिंग मामले में सेबी का 11 पक्षों पर लगाया प्रतिबंध हटाने से इनकार
नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को ‘फ्रंट-रनिंग’ मामले में 11 पक्षों पर प्रतिभूति बाजार में लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में विस्तृत जांच जारी है।
फ्रंट-रनिंग कारोबार शेयर बाजारों का वह गैरकानूनी तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति किसी ब्रोकर या विश्लेषक से मिली अग्रिम सूचना के आधार पर शेयरों का लेनदेन करता है, जबकि उस समय यह सूचना आम ग्राहकों के पास नहीं होती है।
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण जी ने कहा, ”मुझे लगता है कि नोटिस पाने वालों (11 पक्षों) की दलीलें अंतरिम आदेश में दिए गए निष्कर्षों का खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके बजाय, सुनवाई के दौरान मेरे सामने लाई गई सामग्रियों के आधार पर ये निष्कर्ष और मजबूत हुए हैं।”
उन्होंने कहा कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और फिलहाल 26 दिसंबर 2022 के अंतरिम आदेश से अलग आदेश जारी करने का कोई कारण या आधार नहीं है।
अंतरिम आदेश में डीलर पारेख और उससे जुड़े पक्षों पर प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद-बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
भाषा पाण्डेय प्रेम
प्रेम

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