सेबी ने एआईएफ योजनाओं को बदलने की प्रक्रिया जारी की

सेबी ने एआईएफ योजनाओं को बदलने की प्रक्रिया जारी की

सेबी ने एआईएफ योजनाओं को बदलने की प्रक्रिया जारी की
Modified Date: December 8, 2025 / 10:24 pm IST
Published Date: December 8, 2025 10:24 pm IST

नयी दिल्ली, आठ दिसंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को मौजूदा वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) योजनाओं को केवल मान्यता प्राप्त निवेशकों या बड़े मूल्य कोष में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी की।

सेबी के परिपत्र के अनुसार, इस परिवर्तन के लिए सभी निवेशकों की सकारात्मक सहमति और संबंधित शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

नवंबर में सेबी ने नियमों में संशोधन किया था, जिसके तहत केवल मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए अलग एआईएफ योजनाओं की अनुमति दी गई थी। उन योजनाओं में निवेशक संरक्षण संबंधी कम जरूरी नियमों को आसान किया गया है और बड़े मूल्य कोष को संचालन में अतिरिक्त लचीलापन दिया गया है।

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अपने परिपत्र में सेबी ने कहा कि यदि कोई नई योजना अब केवल मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए पेश की जाती है, या वह एक बड़े मूल्य वाले कोष (एलवीएफ) के रूप में हो, तो उसके नाम के अंत में क्रमशः ‘केवल मान्यता प्राप्त निवेशकों के कोष’ या ‘एलवीएफ’ जोड़ना होगा।

इस परिवर्तन और योजना के नाम में बदलाव की सूचना सेबी को 15 दिन के भीतर ई‑मेल के माध्यम से भेजनी होगी और इस नाम परिवर्तन की जानकारी ‘डिपॉजिटरी’ को भी 15 दिन के भीतर देनी होगी, ताकि वे अपने सिस्टम में आवश्यक बदलाव कर सकें।’

भाषा

योगेश पाण्डेय

पाण्डेय


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