हवाई यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 10 दिनों बाद एअर इंडिया फ्लाइट में नहीं होगी मिडिल सीट की बुकिंग

हवाई यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 10 दिनों बाद एअर इंडिया फ्लाइट में नहीं होगी मिडिल सीट की बुकिंग

हवाई यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 10 दिनों बाद एअर इंडिया फ्लाइट में नहीं होगी मिडिल सीट की बुकिंग
Modified Date: November 29, 2022 / 08:16 pm IST
Published Date: May 25, 2020 7:15 am IST

नई दिल्ली। हवाई यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि एयर इंडिया अगले 10 दिनों तक पर्ण उड़ाने चला सकती है। लेकिन इसके बाद मिडिल सीटों के लिए बुकिंग 10 दिन की मियाद के बाद नहीं ली जाएगी।

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दरअसल कोर्ट ने 10 दिनों की छूट इस वजह से दी है क्योंकि बुकिंग पहले से ही हो चुकी है। वहीं अब 10 दिनों के बाद कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) और एयर इंडिया इस मामले की पेंडेंसी के दौरान किसी भी मानदंड को बदलने के लिए स्वतंत्र हैं।

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सुपीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए अलग आदेश जारी करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि हम आम तौर पर हाई कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन सॉलीसिटर जनरल ने विदेश में फंसे भारतीयों की वजह से पैदा हुई कठिनाई के बारे में बताया है। उन्हें यात्रा के लिए वैध टिकट जारी किए गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश से बहुत चिंता और कठिनाइयां पैदा हुई हैं।

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