भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौते के तहत शुल्क रियायतें एक जून से लागू

भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौते के तहत शुल्क रियायतें एक जून से लागू

भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौते के तहत शुल्क रियायतें एक जून से लागू
Modified Date: May 31, 2026 / 07:12 pm IST
Published Date: May 31, 2026 7:12 pm IST

नयी दिल्ली, 31 मई (भाषा) वित्त मंत्रालय ने भारत और ओमान के बीच हुए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के तहत ओमान से आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क रियायत संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है।

यह व्यवस्था एक जून से प्रभावी होगी। भारत और ओमान के बीच सीईपीए पर पिछले साल दिसंबर में हस्ताक्षर किए गए थे।

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया, ‘‘शुल्क रियायत का लाभ तभी मिलेगा, जब आयातक यह प्रमाणित कर दे कि जिन वस्तुओं पर छूट का दावा किया जा रहा है, उनका मूल स्रोत ओमान है।’

अधिसूचना के अनुसार, यह प्रावधान एक जून, 2026 से लागू होगा।

समझौते के तहत भारत अपनी कुल 12,556 उत्पाद श्रेणियों में से 77.79 प्रतिशत पर शुल्क रियायत दे रहा है। इससे मूल्य के आधार पर ओमान से भारत के कुल आयात का 94.81 प्रतिशत हिस्सा इस व्यवस्था के दायरे में आएगा।

ओमान के लिए निर्यात महत्व वाले तथा भारत के लिए संवेदनशील माने जाने वाले उत्पादों पर रियायतें मुख्य रूप से शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) व्यवस्था के तहत दी जाएंगी। इनमें खजूर, संगमरमर और पेट्रोरसायन उत्पाद जैसे सामान शामिल हैं।

भाषा योगेश सुरेश

सुरेश


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