Daily working hours increased: मिल गई हर दिन 10 घंटे तक काम करने की इजाजत.. सरकार ने जारी किया देर रात आदेश, छुट्टियों को लेकर भी बड़ा फैसला

जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी दिन छह घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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Modified Date: July 5, 2025 / 11:10 PM IST
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Published Date: July 5, 2025 11:09 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 🟠 1. कार्य घंटे 8 से बढ़ाकर 10 किए गए
  • 🟢 2. ओवरटाइम पर मिलेगा अतिरिक्त भुगतान
  • 🔵 3. हर 6 घंटे पर मिलेगा 30 मिनट का आराम

Daily working hours increase to 10 hours govt order issues: हैदराबाद: तेलंगाना की रेड्डी सरकार ने कर्मचारियों के कार्य घंटे को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

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दरअसल राज्य कई सरकार ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (दुकानों के अलावा) में दैनिक कार्य घंटों को पहले के आठ घंटों से बढ़ाकर 10 घंटे करने की अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि, साप्ताहिक कार्य घंटे वही रहेंगे। यह 48 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए।

तेलंगाना श्रम, रोजगार और कारखाना विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा शनिवार (5 जुलाई, 2025) को जारी किए गए सरकारी आदेश में कार्य घंटों के बीच आराम, ओवरटाइम के लिए मजदूरी और अन्य विवरणों का ब्यौरा दिया गया है। आदेश के अनुसार, “किसी कर्मचारी के लिए दैनिक घंटे 10 घंटे से अधिक नहीं होंगे और साप्ताहिक कार्य घंटे 48 घंटे होंगे। 48 घंटे से अधिक काम करने पर कर्मचारी ओवरटाइम मजदूरी का हकदार होगा।”

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30 मिनट का आराम

Daily working hours increase to 10 hours govt order issues: जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी दिन छह घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। आदेश में कहा गया है, “किसी प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी के काम की अवधि इस तरह से व्यवस्थित की जाएगी कि उसके आराम के अंतराल के साथ-साथ, वे किसी भी दिन बारह घंटे से अधिक नहीं होगी।”

❓ प्रश्न 1: तेलंगाना सरकार के नए आदेश के अनुसार दैनिक कार्य घंटे कितने होंगे?

✅ उत्तर: अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (दुकानों को छोड़कर) में कर्मचारियों के दैनिक कार्य घंटे 10 घंटे तक निर्धारित किए गए हैं। पहले यह सीमा 8 घंटे थी।

❓ प्रश्न 2: क्या साप्ताहिक कार्य घंटे भी बढ़ाए गए हैं?

✅ उत्तर: नहीं, साप्ताहिक कार्य घंटे अब भी 48 घंटे तक ही सीमित रहेंगे। 48 घंटे से अधिक काम करने पर कर्मचारी को ओवरटाइम का भुगतान मिलेगा।

❓ प्रश्न 3: क्या कार्य के बीच में कर्मचारियों को आराम का समय मिलेगा?

✅ उत्तर: हाँ, किसी भी कर्मचारी को 6 घंटे से अधिक लगातार काम नहीं करवाया जाएगा। हर 6 घंटे में 30 मिनट का विश्राम अनिवार्य रूप से दिया जाएगा और किसी भी दिन कार्य अवधि 12 घंटे से अधिक नहीं होगी (आराम समेत)।