Approval to remove GST from husk

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Approval to remove GST from husk: जीएसटी काउंसिल ने 17 दिसंबर को हुई 48वीं बैठक में दाल के छिलके या भूसी से जीएसटी हटाने के सुझाव को मंजूरी दे दी है। The GST Council, in its 48th meeting held on 17th December, has approved the suggestion to remove GST from pulses peel or husk

Edited By :   Modified Date:  December 19, 2022 / 05:06 PM IST, Published Date : December 19, 2022/5:04 pm IST

नई दिल्ली। Approval to remove GST from husk: जीएसटी काउंसिल ने 17 दिसंबर को हुई 48वीं बैठक में दाल के छिलके या भूसी से जीएसटी हटाने के सुझाव को मंजूरी दे दी है। बता जे कि यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। इस बैठक में विभिन्न राज्यों व केंद्रीय शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए थे। दाल के छिलकों से जीएसटी हटाए जाने की सूचना राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की बैठक खत्म होने के बाद दी।

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 5 फीसदी लगता था GST

पिछले काफी समय से व्यापारी इसकी मांग कर रहे थे। इस फैसले से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल, पहले दाल के छिलकों पर 5 फीसदी जीएसटी लगता था। बता दें कि दालों की भूसी का इस्तेमाल पोल्ट्री फार्मिंग में किया जाता है, यानी अब मुर्गियों को दिए जाने वाला दाना सस्ता हो जाएगा। बैठक में इसके अलावा भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई अन्य फैसले लिए गए।

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आम लोगों को एक और बड़ी राहत

जीएसटी काउंसिल ने उपरोक्त 2 फैसलों के अलावा आम लोगों को एक और बड़ी राहत दी। अब जीएसटी कानून के तहत किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा को न्यूनतम 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जीएसटी कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति पर धोखाधड़ी का संदेह होता है, लेकिन इस मामले में शामिल रकम 2 करोड़ रुपये से कम है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं शुरू की जाएगी। बैठक में चर्चा किए गए 15 मुद्दों में से 8 पर फैसला लिया गया।

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