दिल्ली में बिजली चोरी के अलग-अलग मामलों में दो दोषी करार

दिल्ली में बिजली चोरी के अलग-अलग मामलों में दो दोषी करार

दिल्ली में बिजली चोरी के अलग-अलग मामलों में दो दोषी करार
Modified Date: August 4, 2025 / 10:28 pm IST
Published Date: August 4, 2025 10:28 pm IST

नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में दो व्यक्तियों को विशेष विद्युत अदालत ने बिजली की चोरी के अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया है और प्रत्येक मामले में 13 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टाटा पावर-डीडीएल) ने सोमवार को एक बयान में यह कहा।

बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर-डीडीएल के अनुसार, शालीमार बाग के एक निवासी को एक बिजली मीटर के साथ छेड़छाड़ करने और एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में ई-रिक्शा के अनधिकृत चार्जिंग के लिए बिजली का उपयोग करने के लिए दोषी ठहराया गया था।

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बयान में कहा गया कि जुलाई 2018 में बिजली कंपनी की टीम ने जांच की, जिसमें 18.045 किलोवाट का गैर-घरेलू बिजली उपयोग का मामला सामने आया।

इस मामले में निष्कर्षों के आधार पर, अदालत ने 13.56 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135 और 138 के तहत व्यक्ति को दोषी ठहराया।

दूसरा मामला मंगोलपुरी का है। अदालत ने इस महीने की शुरुआत में एक व्यक्ति को बिजली की चोरी के लिए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। यह मामला फरवरी 2017 का है, जिसमें घरेलू उपयोग और ई-रिक्शा चार्जिंग के लिए बिजली के अनाधिकृत उपयोग का खुलासा हुआ था।

इस मामले में अदालत ने 13.78 लाख रुपये का जुर्माना तय किया और उसे हिरासत में ले लिया गया।

भाषा योगेश रमण

रमण


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