धमतरी : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.एस.एल्मा ने धार्मिक और सांस्कृतिक सभाओं, पूजा स्थलों इत्यादि में अधिकतम 150 लोगों को शामिल होने संबंधी आदेश जारी किया है। उनके द्वारा पिछले दिनों कोविड 19 के प्रकरणों में की संख्या में कमी को ध्यान में रख एक आदेश जारी किया गया है।
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जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि विवाह एवं अन्य आयोजनों और कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 150 और अंत्येष्टि, दशगात्र आदि मृत्यु संबंधित कार्यक्रम में 50 व्यक्तियों को शामिल होने संबंधी अनुमति दी गई थी। इसी कड़ी में एक आदेश जारी कर धार्मिक, सांस्कृतिक सभाओं और पूजा स्थलों पर भी अधिकतम शामिल होने वाले लोगों की संख्या 150 की गई है।
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