All schools and Anganwadi will remain closed, Balod collector issued order

बंद रहेंगे सभी स्कूल और आंगनबाड़ी, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान, इस विकासखंड के लिए आदेश जारी

All schools and Anganwadi will remain closed, Balod collector issued order

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:25 PM IST, Published Date : January 11, 2022/9:33 pm IST

बालोदः All schools and Anganwadi will remain closed जिले में कोरोना कहर जारी है। अलग-अलग विकासखंडों से बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की पुष्टि हो रही है। जिले के डौण्डी विकासखण्ड सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसी बीच अब इस विकासखण्ड में कोरोना रोकथाम के लिए कलेक्टर जनमेजय महोबे ने पाबंदियों को बढ़ाने का फैसला किया है। डौण्डी विकासखण्ड में रात 09 बजे से प्रातः06 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है।

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All schools and Anganwadi will remain closed जारी आदेश के मुताबिक डौण्डी क्षेत्र में रात्रि 09.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया है, परन्तु कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत नियमित समय अनुसार संचालित रहेंगे। विकासखण्ड डौण्डी अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक, सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अंत्येष्टि को छोड़कर) सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

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कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना, जोन कार्यालय, नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।

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जारी आदेश के मुताबिक विकासखण्ड डौण्डी अंतर्गत समस्त स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, लाईबे्ररी, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। वेक्सीनेशन कार्य हेतु 15 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है। कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। उक्त निर्देश का पालन करने हेतु तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर निगम, थाना, अधिकृत होंगे। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। विकासखण्ड डौण्डी अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।

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विकासखण्ड डौण्डी रेल्वे स्टेशन व सड़क मार्ग से राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा, अन्यथा उपरोक्त स्थानों पर सैंपलिंग, टेस्टिंग की जावेगी एवं रिपोर्ट आने पर संबंधित यात्रियों को स्वयं के व्यय पर क्वारंटाईन रहना पडेगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार सांस लेने में तकलीफ स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जाँच कराना तथा जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन होना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

 
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