छत्तीसगढ़: शादी, दशगात्र व अंत्येष्टि कार्यक्रम में सिर्फ इतने लोग हो सकेंगे शामिल, जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश
शादी, दशगात्र व अंत्येष्टि कार्यक्रम में सिर्फ इतने लोग हो सकेंगे शामिल! New Guideline for Weddings, Dashagatras and Funeral Programs
New Guideline for Weddings 2021
बिलासपुर: कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने के बाद छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अनलॉक कर दिया गया है। लेकिन सरकार और प्रशासन लगातार लोगों को हिदायत दे रही है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए हिदायत जरूरी है। सरकार ने लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिला प्रशासन ने वैवाहिक, दशगात्र व अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए नया गाइडलाइन जारी किया है।
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जारी निर्देश के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या होटल / हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा में रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या भी उक्त भवन/ हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा में रहेगी। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों का कोविड टीकाकरण हो चुका हो।
होटल/ मैरिज हॉल या किसी भवन परिसर में किसी आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर भवन हॉल परिसर की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन व्यक्ति ही कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।” यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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