Bilaspur High Court News: “जिले के कलेक्टर BEO को सस्पेंड नहीं कर सकते”.. अहम टिप्पणी के साथ बिलासपुर HC ने रद्द किया निलंबन का आदेश
पूरा प्रकरण बस्तर संभाग के जगदलपुर जिले से संबंधित है। खंड शिक्षा अधिकारी रहे मानसिंह भारद्वाज ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला कलेक्टर के फैसलों को चुनौती दी थी।
Bilaspur High Court Latest News || Image- High Court Of Chhattisgarh file
- कलेक्टर बीईओ को निलंबित नहीं कर सकते: हाईकोर्ट
- बिलासपुर हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश किया रद्द3. यह मामला किस जिले से जुड़ा है?
- खंड शिक्षा अधिकारी को मिली न्यायिक राहत
Bilaspur High Court Latest News: बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर द्वारा जारी निलंबन केआदेश पर अहम टिप्पणी करते हुए फैसला पारित किया है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई को अमान्य करते हुए याचिकाकर्ता को बड़ी राहत प्रदान की है। उच्च न्यायालय ने निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है। इस मामले पर विद्वान चीफ जस्टिस रमेश सिंह और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने सुनवाई की है।
बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला
Bilaspur High Court Latest News: पूरा प्रकरण बस्तर संभाग के जगदलपुर जिले से संबंधित है। खंड शिक्षा अधिकारी रहे मानसिंह भारद्वाज ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला कलेक्टर के फैसलों को चुनौती दी थी। इस पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि, बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी वर्ग-2 अधिकारी होते है, जिला कलेक्टर को उन्हें निलंबित करने का अधिकार नहीं है। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया।

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