Bilaspur News: दुकानों पर चाकूओं की बिक्री और चाकूबाजी की घटनाओं पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव से लेकर गृह विभाग के प्रमुख सचिव तक बनाए गए पक्षकार

Bilaspur News: पुलिस के प्रयासों के बावजूद, शहर इस समस्या से जूझ रहा है और मामूली विवादों के कारण ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। ऑनलाइन और स्थानीय दुकानों दोनों में चाकूओं की आसान उपलब्धता इस समस्या को और बढ़ा देती है।

Bilaspur News: दुकानों पर चाकूओं की बिक्री और चाकूबाजी की घटनाओं पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव से लेकर गृह विभाग के प्रमुख सचिव तक बनाए गए पक्षकार

Bilaspur News

Modified Date: August 14, 2025 / 10:59 pm IST
Published Date: August 14, 2025 10:58 pm IST
HIGHLIGHTS
  • केवल सात महीनों में 120 मामले दर्ज
  • ऑनलाइन वेबसाइटों पर भी बेचे जा रहे चाकू 

बिलासपुर: Bilaspur News, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शहर में दुकानों पर चाकूओं की बिक्री व चाकूबाजी की घटनाओं पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने मुख्य सचिव, डीजीपी, आई जी बिलासपुर, कलेक्टर और एसपी बिलासपुर को पक्षकार बनाया है, साथ ही गृह विभाग के प्रमुख सचिव को भी शामिल करते हुए उनसे व्यक्तिगत शपथपत्र पर जवाब माँगा है। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

केवल सात महीनों में 120 मामले दर्ज

बिलासपुर में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं के बाद दुकानों में चाकुओं की बिक्री को लेकर प्रकाशित समाचार पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस की डीबी ने कहा कि, खबर के अनुसार केवल सात महीनों में 120 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सात लोगों की मौत हो गई और 122 लोग घायल हुए हैं।

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Bilaspur News, पुलिस के प्रयासों के बावजूद, शहर इस समस्या से जूझ रहा है और मामूली विवादों के कारण ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। ऑनलाइन और स्थानीय दुकानों दोनों में चाकूओं की आसान उपलब्धता इस समस्या को और बढ़ा देती है। अधिकारियों ने शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की है, लेकिन इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए एक अधिक प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है।

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ऑनलाइन वेबसाइटों पर भी बेचे जा रहे चाकू

महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भरत और उप-महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने कहा कि ऑनलाइन वेबसाइटों पर भी विभिन्न प्रकार के चाकू बेचे जा रहे हैं और राज्य ने ऐसे चाकू बेचने के विरुद्ध कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने कहा कि चूँकि पुलिस विभाग सीधे राज्य के गृह विभाग के अधीन है, इसलिए गृह विभाग के प्रमुख सचिव को प्रतिवादी 6 के रूप में पक्षकार बनाया जाए, जो उपरोक्त समाचार और ऐसे चाकूओं की बिक्री पर आसानी से अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करेंगे।


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com