CG Teacher Suspend News: दारू पीकर चुनावी ड्यूटी कर रहे थे 4 सरकारी शिक्षक.. जिला कलेक्टर ने किया सस्पेंड, इस जिले का है मामला

र्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण इन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

CG Teacher Suspend News: दारू पीकर चुनावी ड्यूटी कर रहे थे 4 सरकारी शिक्षक.. जिला कलेक्टर ने किया सस्पेंड, इस जिले का है मामला

Chhattisgarh Teacher Suspend News || Image- IBC24 News File

Modified Date: February 19, 2025 / 11:02 pm IST
Published Date: February 19, 2025 11:02 pm IST
HIGHLIGHTS
  • स्कूल परिसर में शराब पीने पर चार शिक्षक निलंबित, कलेक्टर ने की कड़ी कार्रवाई
  • पंचायत चुनाव ड्यूटी में लापरवाही, चार शिक्षक सस्पेंड, प्रशासन ने जारी किया आदेश
  • शिक्षकों का गैरजिम्मेदाराना व्यवहार, आचरण नियमों के उल्लंघन पर तुरंत निलंबन

Chhattisgarh Teacher Suspend News: मनेन्द्रगढ़: जिला प्रशासन ने स्कूल परिसर में शराब पीने के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए चार शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित शिक्षकों में राकेश कुमार पांडेय, अशोक कुमार सिंह, अभय कुजूर और सुनील कुमार टोप्पो के नाम शामिल हैं।

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कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई

19 फरवरी 2025 को पंचायत चुनाव की सामग्री वितरण के लिए निर्धारित स्थल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर परिसर में चारों शिक्षक शराब पीते पाए गए। इस घटना की पुष्टि सहायक चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ़ द्वारा की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट ने इस कृत्य को गंभीर लापरवाही और कदाचरण मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए।

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नियमों के उल्लंघन का आरोप

Chhattisgarh Teacher Suspend News: आरोपित शिक्षकों में अशोक कुमार सिंह (सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला हरकाटनपारा), राकेश कुमार पांडेय (शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भूभका), अभय कुमार कुजूर (सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला चुक्तीपानी) और सुनील टोप्पो (शिक्षक, माध्यमिक शाला बौरीडांड) शामिल हैं। इनका कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही, निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण इन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

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