Durg Girl Childe Rape Case Update: मासूम भतीजी के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले चाचा को सजा-ए-मौत, कोर्ट ने सुनाया फैसला, नवरात्र के दौरान दुर्ग में हुई थी वारदात

Durg Girl Childe Rape Case Update: दुर्ग जिले में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।

Durg Girl Childe Rape Case Update: मासूम भतीजी के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले चाचा को सजा-ए-मौत, कोर्ट ने सुनाया फैसला, नवरात्र के दौरान दुर्ग में हुई थी वारदात

Durg Girl Childe Rape Case Update/Image Creditल File

Modified Date: September 10, 2026 / 09:04 pm IST
Published Date: September 10, 2026 8:44 pm IST
HIGHLIGHTS
  • दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला।
  • कोर्ट ने मासूम से दुष्कर्म के आरोपी चाचा को फांसी की सजा सुनाई है।
  • 6 अप्रैल 2025 को नवरात्र के दौरान बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई थी।

Durg Girl Childe Rape Case Update: दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। FTSC पॉक्सो कोर्ट ने 17 महीने बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी चाचा को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला बच्चियों के खिलाफ जघन्य अपराध के मामलों में सख्त संदेश माना जा रहा है।

नवरात्र के दौरान हुई थी वारदात

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, यह पूरा मामला दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। यहां 6 अप्रैल 2025 को नवरात्र के दौरान बच्ची कन्या भोज के लिए घर से निकली थी। इसके बाद मासूम लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू की थी। तलाशी के दौरान बच्ची का शव घर के पास खड़ी एक बंद कार से बरामद किया गया था। (Durg Girl Childe Rape Case Update) जांच में बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की बात सामने आई। बच्ची के शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान थे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया था।

FTSC पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Durg Girl Childe Rape Case Update: इस पूरे मामले की सुनवाई दुर्ग की FTSC पॉक्सो कोर्ट में हुई। वारदात के लगभग 17 महीने बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश अनीश दुबे ने यह फैसला सुनाया।

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