PM Fasal Bima Yojana 2025: किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर से पहले करा लें ये काम, वरना नहीं उठा पाएंगे इस योजना का लाभ
PM Fasal Bima Yojana 2025: किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर से पहले करा लें ये काम, वरना नहीं उठा पाएंगे इस योजना का लाभ
PM Fasal Bima Yojana 2025 || पीएम फसल बीमा योजना का पोर्टल शुरू | Photo Credit: CGDPR
- रबी सीजन 2025-26 के लिए फसल बीमा पोर्टल चालू
- गेहूं, चना, अलसी और सरसों जैसी फसलें बीमा में शामिल
- बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025
रायपुर: PM Fasal Bima Yojana 2025 छत्तीसगढ़ शासन ने रबी मौसम 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana 2025) का पोर्टल चालू कर दिया है। यह योजना किसानों को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलभराव, कीट-व्याधि और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करती है। पिछले वर्ष रबी सीजन में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर जिले के 28,037 किसानों को 48 करोड़ 62 लाख रुपये की दावा राशि का भुगतान किया गया था। इस वर्ष जिले के 420 से अधिक अधिसूचित ग्रामों के किसान अपनी रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।
PM Fasal Bima Yojana 2025 इच्छुक किसान उठा सकता है योजना का लाभ
इस बार गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, अलसी और सरसों जैसी अधिसूचित फसलों का बीमा किया जा सकेगा। योजना में ऋणी, अऋणी, भू-धारक और बटाईदार सभी प्रकार के किसान शामिल हो सकते हैं। अधिसूचित ग्रामों में अधिसूचित फसल बोने वाला हर इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है।
प्रीमियम दरों के अनुसार किसानों को प्रति हेक्टेयर गेहूं सिंचित के लिए 690 रुपये, गेहूं असिंचित के लिए 405 रुपये, चना के लिए 645 रुपये, अलसी के लिए 315 रुपये और सरसों के लिए 375 रुपये जमा करने होंगे।
PM Fasal Bima Yojana 2025 प्रशासन ने किसानों से की अपील
किसान अपने निकटतम बैंक शाखा, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र या भारत सरकार के बीमा पोर्टल के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। प्रशासन ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि अंतिम तिथि से पूर्व अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि, राजस्व, बैंक या बीमा कंपनी के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

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