Railways Latest News : यात्रियों के लिए खुशखबरी..अब स्पेशल ट्रेन के नाम पर नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज, कम होगा किराया
Train tickets will be cheaper : अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली पैसेंजर, लोकल और मेमू ट्रेनों में स्पेशल के नाम पर एक्स्ट्रा किराया नहीं लिया जाएगा।
Dongargarh Train Stoppage
रायपुर। Railways Latest News : छत्तीसगढ़ रेल यात्रियों के लिए त्योहार सीजन में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब छत्तीसगढ़वासियों से स्पेशल ट्रेन के नाम पर अतिरिक्त किराया नहीं वसूला जाएगा। भारतीय रेलवे के मुताबिक, अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली पैसेंजर, लोकल और मेमू ट्रेनों में स्पेशल के नाम पर एक्स्ट्रा किराया नहीं लिया जाएगा। ये जानकारी खुद हाईकोर्ट में डीआरएम ने दी है।
Railways Latest News : बिलासपुर डिवीजन के डीआरएम ने हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र दिया है। इस शपथ पत्र में उन्होंने बताया है कि सभी पैंसेजर, लोकल और मेमू ट्रेनों का किराया कम होगा। उन्होंने अपने शपथ पत्र में कहा है कि 1 जनवरी 2025 से सभी पैसेंजर, मेमू और लोकल ट्रेन स्पेशल नहीं रहेंगी। ये सभी ट्रेनें नॉर्मल नंबर से चलेंगी और उनके आगे से जीरो हटा दिया जाएगा। जिसके बाद इन ट्रेनों का किराया भी कम हो जाएगा।
सभी पैसेंजर लोकल मेमू ट्रेनों के नियमित परिचालन
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में उस जनहित याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें कोरोना कॉल के बाद से रेलों के अव्यवस्थित परिचालन और पैसेंजर ट्रेनों के बदले स्पेशल गाड़ियां चलाने और लेटलतीफी को मुद्दा बनाया गया था। कोर्ट का कहना है कि स्पेशल ट्रेन के नाम पर रेलवे एकस्ट्रा किराया नहीं वसूलेगा। इसके अलावा उन्होंने 1 जनवरी 2025 से सभी पैसेंजर लोकल मेमू ट्रेनों के नियमित परिचालन शुरू करने की भी जानकारी दी है।
पिछली सुनवाई के दौरान रेलवे की तरफ से एडवोकेट रमाकांत मिश्रा ने जानकारी दी थी कि सभी पैसेंजर ट्रेनों को नॉर्मल ट्रेन के रूप में चलने का आदेश हो चुका है। इस पर याचिकार्ता ने कोर्ट को बताया कि अभी भी पैसेंजर, मेमू लोकल ट्रेनों के सामने नंबर बतौर जीरो लगाकर स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है। ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। इस पर डिवीजन बेंच ने DRM को शपथ पत्र पेश कर स्थिति स्पष्ट करने कहा था।
बता दें कि बिलासपुर रेलवे जोन सबसे ज्यादा कमाई करने वाले रेलवे जोन में से एक है इसके बावजूद यात्रियों को होने वाली परेशानियों का यहां कोई अंत नहीं है। यहां ट्रेन लेट-लतीफ से चलती है और अक्सर दर्जनों ट्रेन को अचानक रद्द कर दिया जाता हैं। वहीं अधोसंरचना निर्माण कार्य और ऐसे ही दूसरे विषय को लेकर लगातार ट्रेनों के रूट में बदलाव किया जाता रहता है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस निर्णय ने आम रेल यात्रियों को राहत पहुंचाई है।

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