Korba Amit Sahu Murder Case: अमित साहू के हत्यारों को उम्रकैद की सजा.. महज पैसों के लालच में की थी निर्मम तरीके से हत्या, जानें आरोपियों के नाम..

तीनों आरोपी मृतक के ही गांव के रहने वाले और पड़ोसी हैं। इस फैसले से न्याय की जीत हुई है और समाज में एक कड़ा संदेश गया है कि ऐसे जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Korba Amit Sahu Murder Case: अमित साहू के हत्यारों को उम्रकैद की सजा.. महज पैसों के लालच में की थी निर्मम तरीके से हत्या, जानें आरोपियों के नाम..

Korba Amit Sahu Murder Case News and Update || Images- IBC24 News File


Reported By: dhiraj dubay,
Modified Date: June 27, 2025 / 12:11 pm IST
Published Date: June 27, 2025 12:11 pm IST
HIGHLIGHTS
  • अमित साहू हत्याकांड में तीनों आरोपियों को उम्रकैद
  • बोलेरो से आठ बार कुचलकर की गई बेरहम हत्या
  • बोलेरो से आठ बार कुचलकर की गई बेरहम हत्या

Korba Amit Sahu Murder Case News and Update: कोरबा: करतला थाना क्षेत्र में 14 फरवरी, 2024 की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। जिसमें एक युवक को बेरहमी से कुचलकर मार डाला गया था। इस जघन्य हत्याकांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल मृतक की पहचान 25 वर्षीय अमित साहू के तौर पर की गई थी। अमित एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखता था। घटना का मुख्य आरोपी मृतक का ही पड़ोसी हेमलाल दिव्य था, जिसने पैसों के लालच में इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। बताया गया था कि, हेमलाल ने पहले गांव के ही एक व्यक्ति से शौच जाने का बहाना बनाकर मोबाइल फोन लिया और फरार हो गया। इसके बाद, दरिंदों ने अमित साहू को पकड़ा। उन्होंने अमित के हाथ-पांव रस्सी से बांध दिए और बोलेरो वाहन से आठ बार कुचला। इतना ही नहीं, जब अमित तड़प रहा था, तब उन्होंने पत्थर से उसके सिर को भी कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

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Korba Amit Sahu Murder Case News and Update: इस मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत में हुई। शासकीय अभिभाषक कृष्णा द्विवेदी ने बताया कि कुल 22 गवाहों की गवाही और ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायालय ने मुख्य आरोपी 28 वर्षीय हेमलाल दिव्य, 27 वर्षीय पवन कंवर और 24 वर्षीय राजेश लहरे को दोषी करार दिया। तीनों आरोपियों को धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास, धारा 201 (सबूत मिटाना) के तहत 3 वर्ष की सजा, और धारा 120-B (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है।

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उल्लेखनीय है कि तीनों आरोपी मृतक के ही गांव के रहने वाले और पड़ोसी हैं। इस फैसले से न्याय की जीत हुई है और समाज में एक कड़ा संदेश गया है कि ऐसे जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


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