रायपुर जिला प्रशासन ने ईद मिलादुन्नबी के लिए जारी की गाइडलाइन, इन जुलूस, रैली सहित इन चीजों पर लगी पाबंदी
रायपुर में ईद मिलादुन्नबी पर झंडा, तोरण लगाने, जुलूस और रैली पर लगी पाबंदी! Raipur Administration Issued Guideline for eid milad un nabi
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Guideline for eid milad un nabi
रायपुर: ईद मिलादुन्नबी को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार ईद मिलादुन्नबी के दौरान मस्जिदों में तकरीर, परचम कुसाई की अनुमति होगी, साथ ही किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली या प्रभात फेरी या बाइक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्रम ऐसे स्थान पर ही आयोजित करने की अनुमति होगी जहां यातायात बाधित न हो। त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम जलसे की अनुमति नहीं होगी।
जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ईद मिलादुन्नी की समस्त कार्यावाही सुबह 9 बजे तक पूर्ण करनी होगी। शासकीय संपत्ति बिजली के खंभे, कार्यालय या सड़क पार करते हुए झंडा या तोरण लगाने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र प्रतिबंधित होंगे। किसी भी प्रकार के आयोजन, धार्मिक स्थल में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
ईद मिलादुन्नबी त्यौहार निर्देश 2021 by ishare digital on Scribd

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