Dr Raman On Jhiram Case: डॉ रमन सिंह का दावा.. सरकार बनने पर होगी ‘झीरम हत्याकांड’ की जाँच, CM भूपेश बघेल पर भी साधा निशाना

झीरम हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए के उस अपील को खारिज कर दिया जिसमे उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर को ख़ारिज करने की मांग की थी।

Dr Raman On Jhiram Case: डॉ रमन सिंह का दावा.. सरकार बनने पर होगी ‘झीरम हत्याकांड’ की जाँच, CM भूपेश बघेल पर भी साधा निशाना

Dr Raman On Jhiram Case

Modified Date: November 21, 2023 / 10:48 pm IST
Published Date: November 21, 2023 10:48 pm IST

रायपुर: झीरम हत्याकांड से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद प्रदेश की सियासत में उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस और भाजपा के दिग्गजों के बीच लगातार बयानबाजी जारी है।

इस पूरे मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सरकार की वापसी पर जाँच की बात कही है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा है। डॉ रमन सिंह ने झीरम घाटी मामले में जांच को लेकर NIA की याचिका खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत की है। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार 5 सालों तक यहां रही। जो व्यक्ति 5 साल से जेब में प्रमाण होने की बात करता रहा, उसने 5 साल उन सारे दस्तावेज़ों को बाहर ही नहीं निकाला। आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनेगी और इस मामले की तत्काल जांच होगी।”

षड्यंत्र का होगा खुलासा: सीएम बघेल

इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रया दी है। उन्होंने कहा, “उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं कि NIA के आवेदन को खारिज किया गया। 2016 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में इन्होंने (रमन सिंह सरकार) घोषणा की थी कि CBI जांच कराएंगे लेकिन केंद्र सरकार ने इसपर रोक लगाई। उस आदेश को रमन सिंह 2 साल दबाए रखे। जब हम सरकार में आए तब हमने SIT का गठन किया। उसमें भी इन लोगों ने लगातार कोर्ट के माध्यम से रोकने की कोशिश की लेकिन अंत में उच्चतम न्यायालय ने रास्ता साफ किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस मामले की जांच करेगी। जो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र हुआ था उसका खुलासा होगा…”

गौरतलब है कि झीरम हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए के उस अपील को खारिज कर दिया जिसमे उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर को ख़ारिज करने की मांग की थी। अब इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश की पुलिस इस पूरे मामले की जाँच करे वह इस मामले में दखल नहीं देंगे।

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