Chhattisgarh Transfer Policy 2025: सरकार ने बताया क्यों नहीं होगा टीचर और पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर.. तबादला नीति से इन विभागों को रखा गया है अलग..
मंत्री जायसवाल के मुताबिक युक्तियुक्तकरण के चलते शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा। इसी तरह पुलिस विभाग में ट्रांसफर बैन का असर नहीं होता और विभाग में अलग-अलग वजहों से साल भर ट्रांसफर होते रहते है।
CG Transfer Policy || Image- Wikipedia
- छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025 की नई ट्रांसफर पॉलिसी को दी मंजूरी, आवेदन 13 जून तक।
- शिक्षा और पुलिस विभाग को ट्रांसफर नीति से बाहर रखा गया, युक्तियुक्तकरण और विशेष कारण।
- जिला स्तर पर मंत्री, राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री देंगे तबादले को मंजूरी।
Education and Police Department separate from CG Transfer Policy: रायपुर। राज्य की साय सरकार ने 2025 के लिए अपने नए ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नीति के तहत शासकीय कर्मचारी ट्रांसफर के लिए 13 जून तक आवेदन कर सकेंगे।
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इसकी शुरुआत आज यानी 6 जून से होने जा रही है। इन आवेदनों के आधार पर 14 से 25 जून तक जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री अपनी मंजूरी देंगे वही राज्य स्तर पर तबादले के लिए कर्मचारी-अफसरों को विभागीय मंत्री की मंजूरी आवशयक होगी।
Education and Police Department separate from CG Transfer Policy: हालांकि सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी राज्य के शिक्षा विभाग में लागू नहीं होगी। इसी तरह गृह, आबकारी, खनिज साधन, परिवहन, वाणिज्यकर, पंजीयन विभाग, निगम, आयोग, मंडल और स्वायत्त संस्थाओं को भी इस नीति से बाहर रखा गया है।
इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए सरकार के कैबिनेट मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया है कि आखिर किन वजहों से शिक्षकों और पुलिसकर्मियों को इस नई नीति के दायरे से बाहर रखा गया है। मंत्री जायसवाल के मुताबिक युक्तियुक्तकरण के चलते शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा। इसी तरह पुलिस विभाग में ट्रांसफर बैन का असर नहीं होता और विभाग में अलग-अलग वजहों से साल भर ट्रांसफर होते रहते है। उन्होंने आगे बताया कि, निगम-मंडल,बोर्ड में नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं। लिहाजा इन सभी विभाग के कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं होंगे।

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