NHM Employee Dismissal Order: NHM कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप मिरी सेवा से बर्खास्त.. विरोध में हजारों कर्मी देंगे इस्तीफा
शासन का स्पष्ट मत है कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही या बाधा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लोकहित को दरकिनार कर की गई यह हड़ताल नियम विरुद्ध आचरण की श्रेणी में आती है और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाली रही है।
NHM Employee Dismissal Order || Image- IBC24 News file
- एनएचएम प्रदेशाध्यक्ष दिलीप मिरी को सेवा से हटाया गया
- आदेश के बाद कर्मचारी देंगे सामूहिक इस्तीफा
- 25 कर्मचारियों की सेवा समाप्त, अन्य पर कार्रवाई जारी
NHM Employee Dismissal Order: रायपुर: दस सूत्रीय मांगो को लेकर जंगी प्रदर्शन कर रहे नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मी अब सरकार को अपना सामूहिक इस्तीफा भेजेंगे। इसकी वजह है एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप मिरी की सेवा से बर्खास्तगी। इसी के विरोध में आज कर्मचारी रायपुर सीएमएचओ दफ्तर का घेराव करेंगे। एक अन्य आदेश में संविदा डॉक्टर कार्तिक बघेल को भी बर्खास्त कर दिया गया है जिससे कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है।
10 मांगों में से 5 मांगों पर सहमति
गौरतलब है कि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 18 अगस्त 2025 से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी। इससे पूर्व 13 अगस्त 2025 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत 10 मांगों में से 5 मांगों पर सहमति व्यक्त कर आवश्यक आदेश जारी किए जा चुके थे, जबकि शेष मांगों पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श जारी था।
NHM Employee Dismissal Order: हड़ताल के दौरान विभिन्न स्तरों से बार-बार नोटिस जारी कर कर्मचारियों को कार्य पर लौटने के लिए कहा गया। इसके बावजूद भी अधिकारी एवं कर्मचारी काम पर नहीं लौटे, जिससे अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुईं और मरीजों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
स्वास्थ्य विभाग ने दिए थे सख्त निर्देश
सचिव, स्वास्थ्य विभाग अमित कटारिया ने 29 अगस्त को एक आदेश जारी कर सभी को काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए थे। आदेश का पालन न करने की स्थिति में उन्हें सेवा से पृथक किए जाने का उल्लेख भी आदेश में निहित था। इसके बाद भी काम पर वापस नहीं लौटना आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।
NHM Employee Dismissal Order: शासन का स्पष्ट मत है कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही या बाधा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लोकहित को दरकिनार कर की गई यह हड़ताल नियम विरुद्ध आचरण की श्रेणी में आती है और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाली रही है। फलस्वरूप, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंदोलनरत 25 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही, शेष प्रकरणों पर भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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