Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक, संबंधित अधिकारियों को दिए योजना से जुड़े आवश्यक निर्देश

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक, संबंधित अधिकारियों को दिए योजना से जुड़े आवश्यक निर्देश

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक, संबंधित अधिकारियों को दिए योजना से जुड़े आवश्यक निर्देश

Mahtari Vandan Yojana


Reported By: Netram Baghel,
Modified Date: February 6, 2024 / 05:50 pm IST
Published Date: February 6, 2024 5:50 pm IST

सक्ती। Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है। कलेक्टर ने सभी सीईओ, सीएमओ, सीडीपीओ, पर्यवेक्षक सहित संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना के संबंध में कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सभी सीईओ, सीएमओ, सीडीपीओ, सुपरवाइजर सहित संबंधित अधिकारियों की बैठक ली गई। कलेक्टर ने बैठक में बताया की महातारी वंदन योजना 01 मार्च 2024 से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू की जाएगी। उन्होंने महातारी वंदन योजना को लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को दिए है।

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बैठक में कलेक्टर ने बताया कि आवेदन करने की तिथि 05 फरवरी से शुरू हो गई है जो 20 फरवरी तक निर्धारित की गई है। इस दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि महतारी योजना के तहत हितग्राहियों को फॉर्म भरने व जमा करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आमजन अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव से सम्पर्क कर सकते हैं। जिसके लिए कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

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Mahtari Vandan Yojana: महातारी वंदन योजना के तहत पात्रता अंतर्गत शर्तो में विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो, आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो, इस योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत अपात्रता के लिए निम्न शर्ते होंगी।

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