There will be no corona test at railway station and airport, exemption for those who do not get vaccine

रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर नहीं होगी कोरोना जांच, वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को भी छूट, आदेश जारी

टीकाकरण नहीं कराए लोगों को 96 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है।

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:17 PM IST, Published Date : November 23, 2021/8:12 am IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब यात्रियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके साथ ही टीकाकरण नहीं कराए लोगों को 96 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है।

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हालांकि दोनों जगह यात्रियों को कोविड गाइड लाइन का पालन करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सभी संभाग आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को नया निर्देशपत्र जारी किया। इसमें कहा गया, ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण के दो डोज पूर्ण होने का प्रमाणपत्र है, उन्हें RTPCR जांच की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए।

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