हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद मुकेश गुप्ता और रेखा नायर को EOW ने दिया नोटिस, मुख्यालय में उपस्थित रहने के दिए निर्देश

हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद मुकेश गुप्ता और रेखा नायर को EOW ने दिया नोटिस, मुख्यालय में उपस्थित रहने के दिए निर्देश

हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद मुकेश गुप्ता और रेखा नायर को EOW ने दिया नोटिस, मुख्यालय में उपस्थित रहने के दिए निर्देश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:22 pm IST
Published Date: April 18, 2019 4:27 pm IST

रायपुर। हाईकोर्ट से राहत मिलने के आदेश के बाद EOW ने मुकेश गुप्ता और रेखा नायर को एक और नोटिस जारी किया है। EOW ने मुकेश गुप्ता और रेखा नायर को मुख्यालय में आकर बयान दर्ज कराने के लिये नोटिस जारी किया है। EOW ने 22 अप्रैल को रेखा नायर और 23 अप्रैल को मुकेश गुप्ता को बुलाया मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

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बता दें कि इससे पहले निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता और स्टेनो रेखा नायर को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ईओडबल्यू के द्वारा दर्ज केस नंबर 6 और 7 के मामले में उन्हें स्टे दे दिया है। हाईकोर्ट ने मुकेश गुप्ता और रेखा नायर को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया है। बता दें कि फोन टेपिंग के मामले में आपराधिक याचिका पर सुनवाई जस्टिस सामंत की कोर्ट ने की। वकील अमीन खान के मुताबिक रेखा नायर और मुकेश गुप्ता पर अलग अलग केस दर्ज हुए थे। दोनों ही मामलों में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोनों ही मामलों में हाईकोर्ट में रिट पिटीशन लगाई गई थी, जिसमें मुकेश गुप्ता पर अवैधानिक तरीके से फोन टैपिंग की एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट लगाई गई थी। मामले में सीनियर अधिवक्ता जेठमलानी ने बहस की थी।

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वहीं रेखा नायर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था। बाद जस्टिस सामंत की कोर्ट ने मुकेश गुप्ता मामले में राहत देते हुए कहा कि ‘no cohesive action, shell we taken against the partitioner,till the pendency of the petition and the petitioner shell cooperat with the investigation’। सरल शब्दों में देखें तो कोर्ट ने फैसला दिया कि इन दोनों के खिलाफ दुर्भावनावश कोई कार्रवाई न की जाए। वहीं अदालत ने रेखा नायर और मुकेश गुप्ता को जांच एजेंसी और उनके इन्विस्टिगेशन मे सहयोग करने के भी निर्देश दिए हैं।


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