नगरीय निकाय इलाकों की सभी व्यापारिक दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

नगरीय निकाय इलाकों की सभी व्यापारिक दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

नगरीय निकाय इलाकों की सभी व्यापारिक दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:21 pm IST
Published Date: July 21, 2020 11:42 am IST

धमतरी, दंतेवाड़ा। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कल से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। जिला कलेक्टरों ने लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। वहीं कुछ जिलों में कलेक्टर ने लॉकडाउन में थोड़ी रियायत दी है।

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धमतरी जिले के कलेक्टर ने नगरीय निकाय इलाकों में आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की है। कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य के आदेश के अनुसार नगरीय निकाये इलाकों की समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानें अब शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे। बता दें कि जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 11 है। अभी तक अभी तक 20 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

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दंतेवाड़ा के पांचों नगरीय निकायों में होगा लॉकडाउन
दंतेवाड़ा जिले में भी तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। जिसके बाद अब कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले के सभी नगरीय निकायों में लॉकडाउन की घोषणा की है। जारी आदेश के अनुसार 22 जुलाई की रात से 29 जुलाई तक कलेक्टर ने लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं लागू लॉकडाउन में सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इसके आलवा निर्माण कार्य पर भी रो​क लगाई है।

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