1 महीने की जेल के बाद अमित जोगी को बेल, हुए रिहा
1 महीने की जेल के बाद अमित जोगी को बेल, हुए रिहा
पेंड्रा: नागरिकता छिपाने के आरोप में न्यायिक हिरासत में लगभग एक महीने जेल में रहने के बाद अंतत: हाइकोर्ट ने शुक्रवार को अमित जोगी की जमानत पर मुहर लगा दी। बता दें कि 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने जन्म स्थान के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जोगी को 4 सितंबर को गौरेला-पेन्ड्रा के प्रथम श्रेणी जूडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने जोगी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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मामले को लेकर अमित जोगी ने हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी, जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। जरूरी कार्रवाई के बाद अमित जोगी को जेल से रिहा कर दिया गया है। जोगी के स्वागत के लिए रिचा जोगी, धर्मजीत सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता जेल के बाहर मौजूद थे। इन्होंने जोगी का जोरदार स्वागत किया।
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गौरतलब है कि अमित जोगी को पुलिस ने वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने जन्म स्थान को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस वर्ष फरवरी महीने में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मरवाही विधानसभा सीट से प्रत्याशी रही समीरा पैकरा ने जिले के गौरेला थाना में अमित जोगी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसी आरोप में अमित को तीन सितम्बर को बिलासपुर स्थित मरवाही सदन से गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय अदालत ने जोगी की जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी और उन्हें 17 सितम्बर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था।

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