इन्हें नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना का लाभ, सरकार करने जा रही शर्तों में बदलाव

इन्हें नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना का लाभ, सरकार करने जा रही शर्तों में बदलाव

  •  
  • Publish Date - February 13, 2021 / 11:02 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:17 PM IST

भोपाल: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना से एपीएल परिवार को सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार इस योजना की पात्रता शर्तों को बदलने जा रही है। अब बीपीएल और संबल योजना में पंजीकृत व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले पाएगा। साथ ही सामूहिक विवाह-निकाह के तहत 2 ही मौके दिए जाएंगे। सामाजिक न्याय विभाग कैबिनेट में मंजूरी के बाद इसे लागू करने वाला है।

Read More: आवासहीनों को मकान देने भूपेश सरकार की ‘राजीव नगर आवास योजना’, बनाए जाएंगे 1 लाख घर, प्रस्ताव पर लगी मुहर

बता दें कि मुख्यमंत्री विवाह-निकाह योजना में हर साल 50 हजार से अधिक शादियां होती हैं। पिछले साल लॉकडाउन के चलते कोई विवाह औऱ निकाह नहीं हुआ। योजना के पात्र लोगों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 51 हजार रुपए मिलते थे। नई व्यवस्था में सामूहिक विवाह योजना का लाभ उम्मीदवार को एक बार ही मिलेगा। साथ ही पात्र उम्मीदवार उसी निकाय के सामूहिक विवाह में भाग ले सकता है । नयी शर्तें लागू करने के बाद शासन के 40 से 50 करोड़ रुपए बचेंगे।

Read More: एप्पल बेर की खेती कर किसान ने एक साल में कमाए 2 लाख 80 हजार रुपए, 15 एकड़ में खेती करने की तैयारी