शादी का कार्ड छपवाने के पहले पेश करना होगा जन्म प्रमाण पत्र, प्रशासन ने बाल विवाह रोकने बनाया नया नियम

शादी का कार्ड छपवाने के पहले पेश करना होगा जन्म प्रमाण पत्र, प्रशासन ने बाल विवाह रोकने बनाया नया नियम

शादी का कार्ड छपवाने के पहले पेश करना होगा जन्म प्रमाण पत्र, प्रशासन ने बाल विवाह रोकने बनाया नया नियम
Modified Date: November 29, 2022 / 08:21 pm IST
Published Date: August 9, 2019 10:38 am IST

रायगढ़ । जिले में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन अनूठी पहल करने जा रहा है, जिसके तहत अब शादी कार्ड प्रिंट करने वाले प्रिंटर्स को कार्ड प्रिंट करने के पहले वर वधू का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इतना ही नहीं शादी के कार्ड में भी वर वधू की जन्म तारीख अंकित करनी होगी। कलेक्टर के आदेश पर महिला बाल विकास विभाग के द्वारा ये निर्देश सभी प्रिंटिंग प्रेस को जारी किया गया है। इतना ही नहीं सभी ब्लाकों में एसडीएम को भी इसकी मानीटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।

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दरअसल ट्राइबल ब्लॉक होने की वजह से जिले के ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह के लगातार केस सामने आ रहे थे। पिछले चार सालों में महिला बाल विकास विभाग ने 70 से अधिक प्रकरण दर्ज किए हैं, जिसमें नाबालिग होने की सूचना पर शादी रोकी गई है। ऐसे में लोगों में अवेयर करने के उद्देश्य से ये पहल की जा रही है।

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जिले के सभी रजिस्टर्ड प्रिंटिंग प्रेस को जिला कलेक्टर की ओर से ये निर्देश जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे न सिर्फ बाल विवाह की जानकारी मिल सकेगी बल्कि इस पर रोक लगाने में मदद मिल सकेगी।

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